मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर पंचायतों के शेष चुनावों के लिए चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकार को वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और चुनाव आयोग को राज्य सरकार से वार्ड गठन के बारे में जानकारी मिलने के बाद, आरक्षण और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। साथ ही चार सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महाविकास अघाड़ी काल में सरकार ने वार्ड बनाने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया था। तदनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को वार्ड गठन पूरा करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार द्वारा वार्ड गठन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। राज्य सरकार इस सप्ताह राज्य चुनाव आयोग को वार्ड गठन की जानकारी सौंप सकती है। राज्य सरकार से वार्ड संरचना की जानकारी मिलने के बाद वार्ड आरक्षण और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
वार्ड संरचना, आरक्षण और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वास्तविक चुनाव होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, लेकिन इस समय सीमा यानी सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। वास्तविक चुनाव अक्टूबर में दो चरणों में होने की संभावना है।