श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

हिन्दुस्थान में अवैध रूप से घुसे एक अफगानिस्तानी घुसपैठिये को मुंबई चीफ मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 11 महीने के कारावास और रू 8 हज़ार दंड की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावाडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक गुप्त जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच-5 ने वर्ष 2007 से वडाला इलाके में छिप कर रह रहे एक अफगानिस्तानी घुसपैठिये हाबीबुल्लाह प्रांग को पकड़ा. हाबीबुल्ला ने जहीर अली खान के नाम के फर्जी कागजात बनवा कर रह रहा था.
मामले की विस्तृत जांच और जरूरी सबूत मुंबई क्राइम ब्रांच 5 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सदानंद येरेकर, पुलिस उप निरीक्षक विजय बेनडाले और पुलिस हवलदार राव साहब फुंडे ने अदालत के सामने पेश किया था. इसी जाँच के आधार पर न्यायालय ने हाबीबुल्ला को 11 माह के कारावास और रू 8000 दंड की सजा सुनाई है. अदालत ने हाबीबुल्ला को उसके देश वापस भेजने का भी आदेश दिया है.