अवैध खनन पर तहसीलदार ने 3 लोगों पर लगाया 23 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड,अब दो पर दर्ज हुआ केस।

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भिवंडी/मुंबई वार्ता महाराष्ट्र

भिवंडी तहसील क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए तहसीलदार ने जहां मनपा के पूर्व महापौर सहित तीन लोगों पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं डम्पर और जेसीबी मशीन की मदद से किए गए अवैध उत्खनन के मामले में निज़ामपुर पुलिस ने तलाठी रूपेश मधुकर कारभारी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।जिससे अवैध उत्खनन में लिप्त माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

पुलिस के अनुसार स्थानीय कोबड पाडा निवासी हर्षद रघुनाथ पाटिल के मालिकाना हक्क का स्थानीय कांबा गांव में जमीन है। इस जमीन पर संजय एम. शाह निवासी मुंबई और अजीज एच. कोंट्रेक्टर रायगढ़ निवासी द्वारा 6 अगस्त 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इस भूखंड पर अवैध रूप से उत्खनन किया। आरोपियों ने बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के जेसीबी मशीन की मदद से उत्खनन कर मिट्टी की ढुलाई की, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए की जा रही थी। यही नहीं दोनों ने बिना किसी अनुमति के ही पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया। जिससे जनहानि हो सकती थी।इस मामले में संबंधित अधिकारियों की अनुमति न लेना, और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना, बारी पदार्थ अधिनियम 1908 प्रमाणे 3(अ) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 125,223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले भिवंडी तहसीलदार ने स्थानीय कांबे गाँव के सर्वे नंबर 108/2 की जमीन से 8784 ब्रास पत्थर और 10,707 ब्रास मिट्टी जैसे छोटे खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन के मामले में 23 करोड़ 40 लाख 98 हजार 520 रुपये का जुर्माना लगाकर भूमि मालिक व पूर्व महापौर विलास आर पाटिल उनके भाई हर्षद रघुनाथ पाटिल और जे.एम.एस. इंफ्रा के संजय एम. शाह को नोटिस जारी किया गया है।तहसीलदार अभिजीत खोले ने निर्देश दिए हैं कि यह राशि, आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि यह रकम तय समय में नहीं भरी जाती, तो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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