■ राजमार्गों पर २५ किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग सुविधा
मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मौजूदा नीति को पांच साल के लिए बढ़ाते हुए सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क के साथ-साथ टोल माफी या रियायत देने का फैसला किया। नई नीति के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर हर २५ किलोमीटर पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, सहकारी आवास परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी।


राज्य में ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-२०२५’ को मंजूरी दे दी गई है। महायुति सरकार ने राज्य में पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा लागू की गई नीति को बढ़ा दिया है क्योंकि यह 2020 में समाप्त होने वाली थी।
सरकार ने कहा कि कई संशोधनों और रियायतों के साथ स्वीकृत नई नीति २०३० तक लागू रहेगी। अगले पांच वर्षों में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए १,९९३ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बीच, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और टोल पर छूट या रियायत दिलाने के लिए एक नीति तैयार की है।इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कुछ रियायतों और छूटों की घोषणा की गई है।
इस नीति के तहत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु, बालासाहेब ठाकरे समृद्धि राजमार्ग आदि पर यात्रा करने वाले सभी चार पहिया यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों के लिए टोल पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल पर ५० प्रतिशत की छूट दी जाएगी।राज्य में बेचे और पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर माफ कर दिया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र या नवीनीकरण शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया है।
राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ विकास किया जाएगा। इस नीति में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किमी की दूरी पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान है।