दूध में मिलावट की जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी:- खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी जिरवाल.

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श्रीश उपाध्याय/ मुंबई वार्ता

दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट होने पर हेल्पलाइन 1800222365 पर संपर्क करें .

स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, दूध बड़ी मात्रा में पीने के काम आता है। हालांकि, बताया जा रहा है कि प्रदेश में कुछ जगहों पर दूध में मिलावट हो रही है.  तदनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज एक ही दिन में दूध में मिलावट निरीक्षण अभियान चलाया और विश्लेषण के लिए 1,622 दूध सर्वेक्षण नमूने जब्त किए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि ने बताया कि प्रशासन को इस निरीक्षण नमूने में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 लागू किया है और राज्य के नागरिकों को स्वस्थ और शुद्ध भोजन प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

मंत्री नरहरी ने कहा कि दूध,दूध उत्पादों में मिलावट करने वालों पर नकेल कसने और रोकथाम के लिए आज 15 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, राज्य मंत्री योगेश कदम प्रदेश की जनता को मिलने वाले दूध एवं दूध उत्पादों में मिलावट एवं गुणवत्ता की जांच हेतु प्रशासन के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थ के रूप में दूध का सर्वेक्षण अभियान चलाना गया.

इस अभियान के तहत 103 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एक साथ राज्य भर के विभिन्न स्थानों से दूध के सर्वेक्षण नमूने लेने के निर्देश दिए गए ताकि उनकी गुणवत्ता की जांच की जा सके. तदनुसार, आज सुबह 5 बजे से राज्य भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं और स्ट्रीट वेंडिंग सेंटरों से 1 हजार 62 दूध के सर्वेक्षण नमूने विश्लेषण के लिए लिए।  जिसमें से 680 पाउच/बैग विभिन्न ब्रांड के दूध के प्रदेश में विक्रय किये जाते हैं तथा 382 पाउच/बैग खुला दूध हैं। जब्त किए गए नमूनों को मिलावट, रसायनों की मात्रा और दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकृत खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।इन सर्वेक्षण नमूनों के विश्लेषण के दौरान दूध के नमूने में मिलावट पाये जाने पर तत्काल इस प्रतिष्ठान से वैधानिक नमूने लेकर संबंधित उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने कहा, ”दूध में मिलावट एक गंभीर समस्या है। नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को रोकने के लिए दूध में मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।”

तदनुसार, एक दूध खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट रोकने के लिए आज पूरे प्रदेश में सर्वे सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है तुरंत प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर [1800222365] पर संपर्क करें या jc-foodhq@gov.in या पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance पर शिकायत दर्ज करें।” ऐसी अपील खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने की है.

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