मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

राज्य की 247 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के सदस्य और प्रत्यक्ष अध्यक्ष पदों के आम चुनाव के लिए वार्डवार मसौदा मतदाता सूची 8 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित की जाएगी और इस पर 13 अक्टूबर, 2025 तक आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।राज्य चुनाव आयोग ने 1 जुलाई, 2025 को अधिसूचित तिथि तय की है और उस दिन की मौजूदा विधानसभा मतदाता सूची का उपयोग इन चुनावों के लिए किया जाएगा।


वार्डवार मसौदा मतदाता सूची 8 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इस पर 13 अक्टूबर, 2025 तक आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे। वार्डवार अंतिम मतदाता सूची 28 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी।वार्डवार मतदाता सूची तैयार करते समय, मतदाताओं के नाम और पते मतदाता सूचियों में विधानसभा क्षेत्र की सूची के अनुसार बनाए रखे जाते हैं।
राज्य चुनाव आयोग इन सूचियों में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम या पते में सुधार जैसी कोई कार्रवाई नहीं करता है। मतदाता सूची का विभाजन करते समय लिपिक द्वारा की गई गलतियों, मतदाता की गलती से वार्ड परिवर्तन, विधानसभा सूची में नाम होने के बावजूद वार्ड सूची में नाम न होने आदि के संबंध में मतदाता आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।


■ जिला परिषद और पं. स. चुनाव के लिए
आरक्षण ड्रा 13 अक्टूबर को*मुंबई, दिनांक 1 (रानिया): राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उनके अधीन 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए सदस्य पद का आरक्षण निर्धारित करने हेतु 13 अक्टूबर, 2025 को ड्रा निकाला जाएगा।संबंधित जिला कलेक्टर 10 अक्टूबर, 2025 को समाचार पत्रों में आरक्षण ड्रा के संबंध में सूचना प्रकाशित करेंगे।
13 अक्टूबर, 2025 को ड्रा के बाद, आरक्षण अधिसूचना का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इस पर 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्तियां और सुझाव दाखिल किए जा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम आरक्षण 3 नवंबर 2025 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।


