मुंबई वार्ता/ वरिष्ट संवाददाता

नए रजिस्ट्रेशन नंबरों की श्रृंखला शुरू करने के बाद नंबरों के आरक्षण के लिए नीलामी प्रक्रिया परिवहन कार्यालय के माध्यम से आयोजित की जाती है। नीलामी की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शेष अनारक्षित पंजीयन क्रमांक ऑनलाइन आरक्षित किये जा सकेंगे।
वाहन मालिकों को पसंदीदा वाहन पंजीकरण नंबर आरक्षित करने के लिए परिवहन कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में पसंदीदा वाहन पंजीकरण नंबर आरक्षित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा लागू की गई है।
यह सेवा पूरी तरह से फेसलेस है और आवेदक के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आवश्यक है। इस मोबाइल नंबर को आधार ओटीपी के साथ पंजीकृत करके या मोबाइल के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करके पसंदीदा पंजीकरण नंबर वेबसाइट https://fancy.parivahan.gov.in/ पर आरक्षित किया जा सकता है।
फिलहाल नई सीरीज लॉन्च होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आरक्षित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया पहले की तरह ऑफलाइन मोड में जारी रहेगी. विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए नई सीरीज शुरू होने के बाद सबसे पहले आकर्षक या पसंदीदा नंबर के लिए आवेदन संबंधित कार्यालय के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यदि पसंदीदा पंजीकरण संख्या के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आवेदक जो नीलामी प्रक्रिया पूरी करता है और अतिरिक्त राशि की बैंक स्लिप जमा करता है, उसे संबंधित कार्यालय के कैशियर द्वारा पसंदीदा संख्या के लिए शुल्क भुगतान की रसीद जारी की जाएगी।
इस फेसलेस सेवा से लगभग 2.50 लाख वाहन मालिकों को परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में नागरिकों को dytccomp.tpt-mh@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क करना चाहिए। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने अपील की है कि वाहन मालिकों को आकर्षक/वरीयता नंबर आरक्षित करने के लिए उपरोक्त वर्कफ़्लो का पालन करना चाहिए और इस फेसलेस सेवा का लाभ उठाना चाहिए.ऑनलाइन पंजीकरण करेंआवेदकों को वेबसाइट https://fancy.parivahan.gov.in/ पर जाना चाहिए और न्यू यूजर / रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना चाहिए।
संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और ओटीपी के माध्यम से ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित करें। इसके बाद वेबसाइट पर लॉगइन पर जाएं और ईमेल या मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। फिर आवेदक को ऑनलाइन उपलब्ध पसंदीदा नंबर का चयन करना चाहिए। इसके लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान एसबीआई ईपे पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा और प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ई-रसीद प्रिंट कर संबंधित वाहन विक्रेता (डीलर) को रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी।