● दो महीने में बन जाएंगे नए नियम
श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों ठाणे, पुणे, नागपुर में ऐप आधारित बाइक टैक्सी का संचालन अगले 2 महीनों शुरू हो जाएगा. सरकार ने पूरे राज्य के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने यह जानकारी दी है.
काफी लंबे समय से बाइक टैक्सी के लिए कोई नियमवाली बनाने का इंतज़ार हो रहा था. मुंबई जैसे महानगर में बिना नियमों के बाइक टैक्सी चल रही थी . अब ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के साथ-साथ बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए एक समान नियमावली के लाने के लिए मोटर वाहन विभाग ने ‘महाराष्ट्र एग्रीगेटर रेगुलेशन 2024’ मसौदा तैयार किया है. इसका प्रस्तुतिकरण मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि,” नियमावली में यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. यह एक नीतिगत निर्णय है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा कर अगले दो महीनों में इस नियम को लागू किया जाएगा.”
● अब देरी हुई तो करना होगा भुगतान.
यात्रा के लिए ऐप आधारित टैक्सी बुक करने के बाद ड्राइवर तय समय से अधिक देर से पहुंचता है,’ ऐसी आम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने समाधान निकाला है. अगर ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर 10 मिनट में नहीं पहुंचा, तो संबंधित व्यक्ति पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि यात्री को दी जाएगी. इस नियम को ‘महाराष्ट्र एग्रीगेटर रेगुलेशन 2024’ में शामिल किया गया है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि के लिए बुक की गई टैक्सी रद्द करने पर कुल दंड की पांच गुना राशि संबंधित कंपनी से यात्री को देने का भी नियम इस मसौदे में शामिल है. परिवहन विभाग ने इस नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य बेवजह की देरी को रोकना और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है. इस मसौदे का प्रस्तुतिकरण परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने किया.