श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

मुंबई सत्र न्यायालय ने तीन साल पहले हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
16 जून 2021 को मुंबई के कालाचौकी इलाके में रहने वाले चेतन बालू तिकोने और अक्षय दत्ताराम गायकवाड़ ने मिलकर विकास सुभाष पासी की हत्या कर दी थी. चेतन को शक था कि विकास का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है. इसीलिए चेतन ने अपने मित्र अक्षय के साथ मिलकर विकास की हत्या की थी.
मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुयेस्कर ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी जांच करते हुए पुख्ता सबूत जुटाए. इन्हीं सबूतों के आधार पर सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों पर 2-2 हज़ार दंड भी लगाया है. दंड न भरने पर 4 महीने सश्रम कारावास अधिक भोगना होगा.
इस मामले की सरकारी वकील श्रीमती रंजना बुधवांत, पैरवी अधिकारी महिला पुलिस उप निरीक्षक पूजा गायकवाड़,पुलिस हवलदार उत्तम अंग्रे,समीर तावडे, जानवी चौहान ने अदालती कार्रवाई में सराहनीय मदद की.