8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 की पुनर्भुगतान सूचना।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व में खुले बाजार से जुटाए गए 8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 की बकाया राशि का भुगतान 13 मई 2025 को, 12 मई 2025 तक देय ब्याज सहित, समान मूल्य पर किया जाएगा। यह जानकारी वित्त विभाग (वित्तीय सुधार) की सचिव श्रीमती शैला ए. द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार यदि राज्य सरकार उपरोक्त दिनांक (13 मई 2025) को अवकाश घोषित करती है, तो यह पुनर्भुगतान पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किया जाएगा। इस ऋण पर 13 मई 2025 से आगे कोई ब्याज देय नहीं होगा।सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 की उपविनियम 24(2) एवं 24(3) के अनुसार, जिन सरकारी प्रतिभूतियों को द्वितीयक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) या ऋण पत्र खाता (बीएलए) के रूप में रखा गया है, उनके परिपक्वता भुगतान को संबंधित धारक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किया जाएगा, बशर्ते खाता इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के लिए सक्षम हो।

भुगतान संबंधित बैंक विवरणों सहित एक आदेश के माध्यम से किया जाएगा।ऐसे भुगतान हेतु, इन प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक या उपरांत धारक को उनके संबंधित बैंक, कोषागार, उप-कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा/सहयोगी बैंक को उनके बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने होंगे जहाँ ब्याज भुगतान पंजीकृत है।यदि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के आदेश या बैंक विवरण अनुपलब्ध हों, तो नियत तिथि पर सहज भुगतान सुनिश्चित करने हेतु, 8.25% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 के धारकों को अपने बॉन्ड्स कम से कम 20 दिन पूर्व, इस पृष्ठ टिप्पणी के साथ लोक ऋण कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे:”प्रमाणपत्र पर देय मूलधन की राशि प्राप्त की गई।”यदि ये बॉन्ड भौतिक प्रमाणपत्र रूप में हों और जिन स्थानों पर कोषागार का कार्यभार भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहयोगी बैंकें देखती हैं, वहाँ संबंधित बैंक शाखा में ही उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कोषागार/उप-कोषागार में नहीं।

जिन बॉन्ड धारकों को भुगतान पूर्व-निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्राप्त करना है, उन्हें अपने बॉन्ड उपयुक्त रूप से प्रामाणिक कर पंजीकृत और बीमित डाक के माध्यम से संबंधित लोक ऋण कार्यालय में भेजने चाहिए।लोक ऋण कार्यालय यह भुगतान, महाराष्ट्र राज्य में सरकारी कोषागार कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहयोगी बैंकों की किसी भी शाखा द्वारा किए गए धन आहरण के माध्यम से करेगा, जैसा कि वित्त विभाग की विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।

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