मुंबई वार्ता/श्रीश उपाध्याय

गोरेगांव के विवेक कॉलेज में विरोध प्रदर्शन को लेकर 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गोरेगांव पुलिस ने गुरुवार को बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में तीन महिला छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। कॉलेज द्वारा छात्रों को परिसर में नकाब पहनने से रोकने के बाद विवेक कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ।


कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, छात्रों को कक्षाओं में बुर्का पहनने की अनुमति है लेकिन नकाब पहनने की अनुमति नहीं है। ट्रस्टी एसआर वर्मा और प्रिंसिपल ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रबंधन के एक पत्र के साथ पुलिस से मुलाकात की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि छात्रों ने बिना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद तीनों को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था।
दिंडोशी के पूर्व पार्षद ज्ञानमूर्ति शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के साथ पुलिस स्टेशन का दौरा किया। पुलिस ने उन्हें स्थिति की जानकारी दी और कहा कि सांप्रदायिक तनाव का कोई संकेत नहीं है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद समूह चला गया। बाद में शाम को, वर्मा और वरिष्ठ कॉलेज कर्मचारी लिखित स्पष्टीकरण के साथ स्टेशन लौट आए।
प्रदर्शनकारी जहांआरा शेख और एमआईएम मुंबई अध्यक्ष फारूक शबदी ने पत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि वे स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं। पुलिस ने कहा कि मामला शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया है और इलाके में स्थिति सामान्य है।


