श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

हिन्दुस्थान में अवैध ढंग से घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार तीन बांग्लादेशियो को अदालत ने एक साल कारावास और 2000 रुपये प्रत्येक को दंड की सजा सुनाई है.


गुप्तचर विभाग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक मिलिंद काठे को 24 अप्रैल 2024 को गुप्त जानकारी मिली थी कि चेंबूर के RCF कैम्प में कुछ बंग्लादेशी घुसपैठिये छिपे हुए हैं. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 3 बंग्लादेशी घुसपैठियों मोहम्मद शाहिद आकाश अली शेख, चंचल हुसैन अनीस सरदर और फिरदौस मोहम्मद कासिम गाजी को पकड़ा. पुलिस निरीक्षक दिलीप तेजनकर ने मामले की पुख्ता जाँच कर दोषारोपण पत्र दायर किया. पुलिस की सटीक जाँच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को घुसपैठिया करार दिया और तीनों आरोपियों को 2-2 हजार रुपए दंड के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई है.


इस साल अब तक अपराध शाखा ने कुल 28 मामले दर्ज कर 42 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. इस बांग्लादेशियो को अवैध रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड बना कर देने वाले एक भारतीय को भी गिरफ्तार किया है.
सह पुलिस आयुक्त(अपराध)लखमी गौतम, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शशि कुमार मीना, पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावाडे, सहायक पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय नाडे के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच 2 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक दिलीप तेजनकर , गुप्तचर विभाग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक मिलिंद काठे की टीम ने की है.


