३१ दिसंबर २०११ से पहले अतिक्रमण की गई ज़मीनों को मिलेगा मालिकाना हक़, ३० लाख परिवारों को होगा फ़ायदा:- चंद्रशेखर बावनकुले।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

राज्य में 31 दिसंबर, 2011 से पहले राज्य सरकार की ज़मीनों पर हुए अतिक्रमणों को नियमित करने और उन्हीं लोगों को मालिकाना हक़ देने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को घोषणा की कि इससे ३० लाख परिवारों को लाभ होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर सामाजिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई ज़मीनों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सरकार उन ज़मीनों को वापस ले लेगी।

बावनकुले ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ३१ दिसंबर, २०११ से पहले अतिक्रमण की गई सरकारी ज़मीनों का मालिकाना हक़ अतिक्रमणकारियों को देने का फ़ैसला २०१८ में ही लिया गया था। 1 अगस्त से राज्य में राजस्व सप्ताह लागू किया जाएगा, जिसके दौरान इन ज़मीनों का मालिकाना हक़ दिया जाएगा। ५०० वर्ग फुट तक की ज़मीन का मालिकाना हक़ दिया जाएगा। अगर किसी परिवार ने इससे ज़्यादा ज़मीन पर अतिक्रमण किया है, तो अगर वे तैयार गणना के अनुसार बची हुई ज़मीन सरकार के पास जमा कर दें, तो उस ज़मीन का मालिकाना हक़ भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने कई संस्थाओं को सामाजिक उद्देश्यों के लिए ज़मीन पट्टे पर दी है, लेकिन ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस संबंध में रिपोर्ट माँगने के बाद एक महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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