दुबई से कितना सोना ला सकते हैं हिन्दुस्थानी ?

Date:

श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

हिन्दुस्थान के नियमानुसार, कोई भी पुरुष यात्री जो दुबई से हिन्दुस्थान आ रहा है, वह अधिकतम 20 ग्राम सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी भरे ला सकता है। लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं: पहला, सोने का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा, केवल सोने के आभूषणों (ज्वेलरी) के रूप में होना चाहिए। सोने के सिक्के या बार इस छूट में शामिल नहीं हैं।

अगर कोई पुरुष इससे अधिक सोना लाता है, तो उसे अतिरिक्त मात्रा पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। वर्तमान में, कस्टम ड्यूटी की दर 6% है, जिसमें 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी जोड़ा जाता है। यदि आपने दुबई में 6 महीने से अधिक समय बिताया है, तो आप 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं, लेकिन इस पर भी ड्यूटी देनी होगी।

● महिलाओं के लिए सोने की सीमा:-

महिलाओं के लिए नियम थोड़े उदार हैं। एक महिला यात्री दुबई से 40 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकती है, बशर्ते इसका मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक न हो। यह सीमा भी केवल सोने के आभूषणों पर लागू होती है। अगर कोई महिला इससे अधिक सोना लाती है, तो उसे अतिरिक्त सोने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला 100 ग्राम सोना लाती है, तो 40 ग्राम तक तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन बाकी 60 ग्राम पर ड्यूटी लागू होगी।

●बच्चों के लिए भी नियम हैं.

खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। यदि कोई बच्चा दुबई में एक साल से अधिक समय तक रहा है, तो वह 40 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना ड्यूटी के ला सकता है। यह छूट उपहार या व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी जाती है। हालांकि, बच्चे के साथ आने वाले अभिभावक को बच्चे की पहचान और रिश्ते का सबूत देना होगा। अगर सोने की मात्रा 40 ग्राम से अधिक है, तो अतिरिक्त सोने पर ड्यूटी देनी होगी, जैसा कि महिलाओं के मामले में लागू होता है।

अगर आप हिंदुस्थानी पासपोर्ट धारक हैं और दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक रहे हैं, तो आप अपने सामान में 1 किलोग्राम तक सोने के सिक्के या बार ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करीब 14 फीसदी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अगर आपने 6 महीने से कम समय बिताया है, तो 1 किलोग्राम तक सोने पर करीब 37% की ड्यूटी लगेगी। वहीं, यूएई दूतावास के अनुसार, किसी भी यात्री के लिए 10 किलोग्राम से अधिक सोना लाना प्रतिबंधित है, चाहे वह आभूषण ही क्यों न हो।

● जरूरी दस्तावेज :

सोने की खरीद का बिल और शुद्धता प्रमाण-पत्र साथ रखें।

घोषणा अनिवार्य: अगर सोना तय सीमा से अधिक है, तो हवाई अड्डे पर रेड चैनल में घोषणा करें।

सुरक्षा: सोने को हैंड बैग में रखें ताकि चोरी या नुकसान से बचा जा सके।

प्रतिबंधित रूप: सिक्के, बार या बिस्किट के रूप में सोना बिना ड्यूटी के नहीं लाया जा सकता।

ड्यूटी की दरें इस प्रकार हैं:40-100 ग्राम: 3%

100-200 ग्राम: 6%200 ग्राम से अधिक: 10%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

प्रमुख खबरे

More like this
Related

पवई में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, फुकट नगर और मिलिंद नगर के 250 अवैध निर्माण ध्वस्त।

मुंबई वार्ता संवाददाता बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पवई...

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 1-2 जून को मुंबई कांग्रेस का आंदोलन।

मुंबई वार्ता संवाददाता पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की...

घाटकोपर की मराठी स्कूल बचाने के लिए हजारों लोगों का प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ फूटा जनआक्रोश।

मुंबई वार्ता संवाददाता घाटकोपर (पूर्व) के पंतनगर क्षेत्र...