मुंबई वार्ता संवाददाता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी आकाशदीप कराज सिंह को जमानत मंजूर कर दी। 21 वर्षीय आकाशदीप पंजाब के फाजिल्का जिले का निवासी है और इस हाई-प्रोफाइल मामले में जमानत पाने वाला वह पहला आरोपी है।


जस्टिस नीला गोखले की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि आकाशदीप को दी गई जमानत का अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।अदालत ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। आकाशदीप को महाराष्ट्र में ही रहना होगा, हर दूसरे सोमवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी, स्थानीय जमानतदार देना होगा और अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना राज्य से बाहर नहीं जा सकेगा।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने आकाशदीप को पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में 24वां आरोपी था। अब तक इस हत्याकांड में 27 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।जांच एजेंसियों के अनुसार, आकाशदीप ने शूटरों और बिश्नोई गैंग से जुड़े साजिशकर्ताओं के बीच समन्वयक की भूमिका निभाई थी। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और केवल एक कॉल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जो घटना से पहले का है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से आरोपी की भूमिका को लेकर सवाल किए और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद माना कि इस स्तर पर जमानत देने से जांच प्रभावित नहीं होगी।गौरतलब है कि 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच अभी जारी है।


