मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग के ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को ‘KYC’ से गुजरना होगा।
MPSC ने सूचित किया है कि प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है।MPSC द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को निम्नलिखित चार तरीकों में से किसी के माध्यम से पहचान सत्यापन (KYC) से गुजरना होगा:
1– आधार ऑनलाइन ई-KYC,
2–आधार ऑफ़लाइन पेपरलेस डिजिटल KYC,
3– आधार ऑफ़लाइन पेपर आधारित KYC,
4– नॉन-AADHAAR OFFLINE KYC।
आवेदन करने से पहले इस KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, उम्मीदवार को एक बार के पंजीकरण के दौरान सिस्टम में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना भी आवश्यक है। यदि उम्मीदवार आधार आधारित सत्यापन का विरोध करता है, तो मोबाइल नंबर को आधार संख्या से जोड़ा जाना चाहिए।
संदर्भ के लिए, MPSC ने मार्च 2017 से उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम में AADHAAR नंबर दर्ज करने की सुविधा बनाई थी। इस प्रणाली का कार्यान्वयन उम्मीदवारों की पहचान के सटीक प्रमाणीकरण को सक्षम करेगा और धोखाधड़ी और गलत सूचना पर अंकुश लगाएगा।
विशेष रूप से, भारत और राज्य सरकार के अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ने MPSC को आधिकारिक मान्यता दी है और अब AADHAAR प्रमाणीकरण का उपयोग भर्ती प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है।


