■ पोस्ट-पोल टेस्ट के नतीजों पर 20 दिसंबर तक रोक।
मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया है कि राज्य की सभी 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती 21 दिसंबर, 2025 को की जाएगी। इसके साथ ही, कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि पोस्ट-पोल टेस्ट के नतीजे 20 दिसंबर, 2025 को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक घोषित नहीं किए जा सकते।


कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य चुनाव आयोग ने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिया है।वोटिंग मशीनों को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। जिन गोदामों में वोटिंग मशीनें रखी जाती हैं, वहां 24 घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि सुरक्षा उपकरण (जैसे गोदाम के प्रवेश द्वार के बाहर CCTV, सुरक्षा अलार्म सिस्टम, आग बुझाने का सिस्टम, आदि) ठीक से काम कर रहे हों। राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को गोदामों और वहां के सुरक्षा इंतज़ामों के बारे में बताया जाना चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग ने सभी ज़िला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के बैठने के लिए ऐसी जगह हो, जहाँ से वे गोदाम का एंट्रेंस देख सकें।राज्य में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों के लिए आज वोटिंग हुई; साथ ही, बदले हुए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक, 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चेयरमैन समेत सभी सदस्य पदों और 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 154 सदस्य पदों के लिए 20 दिसंबर, 2025 को वोटिंग होगी।
अब इन सभी जगहों पर 21 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।



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