मुंबई में नायलॉन मांझे पर लगी पाबंदी- पुलिस ने आदेश जारी किए।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

मकर संक्रांति, 26 जनवरी और मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुंबई पुलिस ने सुरक्षा एवं जनहित के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश के तहत शहर में नायलॉन, प्लास्टिक और सिंथेटिक मांझे की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर 30 दिनों की पाबंदी लगाई गई है। दूसरा आदेश पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़ों पर प्रतिबंध से संबंधित है।

मकर संक्रांति के दौरान तेज मांझे से मानव और पक्षियों की मृत्यु, बिजली आपूर्ति बाधित होने, जल निकासी अवरुद्ध होने तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी आशंकाओं को देखते हुए यह पाबंदी लागू की गई है। यह प्रतिबंध 11 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।दूसरे आदेश के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, जुलूस, शोभायात्रा, लाउडस्पीकर के उपयोग और पटाखों पर 12 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विवाह, अंतिम संस्कार, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और सरकारी गतिविधियों को इस आदेश से छूट दी गई है, बशर्ते वे विधिसम्मत हों।

दोनों आदेश पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) एवं कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

■ पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों का पालन करें ताकि त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सकें।

■ ठाणे मनपा ने 53,500 रुपये जुर्माना वसूला

मनपा प्रशासन ने पिछले छह दिनों में प्रभाग समिति स्तर पर 856 दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान 39.2 किलोग्राम प्लास्टिक मांझा और 5.5 किलोग्राम चाइनीज मांझा जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 53,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान ने दी।

मनपा आयुक्त सौरभ राव के निर्देश पर सहायक आयुक्त स्तर की सतर्कता टीमों का गठन किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे के मार्गदर्शन में प्रदूषण नियंत्रण और घन कचरा प्रबंधन विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।शिकायत के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 8657887101 या ई-मेल pcctmc.ho@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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