DGCA ने इंडिगो के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर ₹20-20 लाख जुर्माना बरकरार रखा, अपील खारिज।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) के मामले में झटका लगा है। डीजीसीए की अपीलीय प्राधिकरण ने इंडिगो द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा है।

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो की मूल कंपनी) ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि 7 जनवरी को जारी आदेश में डीजीसीए की अपीलीय प्राधिकरण ने कंपनी के डायरेक्टर (फ्लाइट ऑपरेशंस) और डायरेक्टर (ट्रेनिंग) पर लगाए गए ₹20-20 लाख के जुर्माने को पुनः लागू कर दिया है।

गौरतलब है कि सितंबर 2025 में डीजीसीए ने यह जुर्माना इस आरोप पर लगाया था कि इंडिगो ने कुछ कैटेगरी ‘सी ’ हवाई अड्डों के लिए पायलट प्रशिक्षण में योग्य सिम्युलेटरों का उपयोग नहीं किया। ऐसे हवाई अड्डों पर परिचालन को लेकर विशेष चुनौतियां होती हैं, जिसके चलते पायलटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

इंडिगो ने अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार को बताया था कि वह इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे रही है, लेकिन अब अपील खारिज हो गई है।

इस घटनाक्रम का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। शुक्रवार को इंडिगो के शेयर 1.22% गिरकर ₹4,844.70 पर बंद हुए।

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