मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सामान्य सभा में सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नगरसेवक शमीर रमजान पटेल को अयोग्य घोषित कर दिया गया। गोवंडी के वार्ड क्रमांक 137 से ओबीसी आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुए पटेल की जाति वैधता प्रमाणपत्र को जिला जाति छानबीन समिति द्वारा अमान्य करार दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।


बीएमसी की 2026 की नई महासभा में यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले पिछले सप्ताह भांडुप के ‘एस’ वार्ड क्रमांक 111 से शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नगरसेवक दीपक सावंत को भी इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था।


अहिल्यानगर जिला जाति छानबीन समिति के आदेश के बाद बीएमसी प्रशासन ने महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम और मुंबई महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत शमीर पटेल की सदस्यता समाप्त कर दी। बीएमसी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में स्मॉल कॉजेज कोर्ट में चुनाव याचिका लंबित है, लेकिन समिति के आदेश पर किसी प्रकार की स्थगन राहत नहीं दी गई है और न ही उच्च न्यायालय से कोई अंतरिम संरक्षण मिला है।
ऐसे में प्रशासन ने समिति के आदेश को लागू करते हुए पटेल को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया। साथ ही नगरसेवक के रूप में उन्हें मिले मानधन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की वसूली करने तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शमीर पटेल के अयोग्य ठहराए जाने के बाद 2026 की बीएमसी में AIMIM की संख्या आठ से घटकर सात रह गई है। वहीं, गोवंडी का वार्ड क्रमांक 137, जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, अब आगे की कानूनी और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक रिक्त रहेगा।


