मुंबई वार्ता संवाददाता

महाराष्ट्र के वाहन मालिकों के लिए अहम खबर है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो गई है। ऐसे में 1 जुलाई से बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे।


हालांकि, जिन वाहन मालिकों ने HSRP लगवाने के लिए केवल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, उन्हें फिलहाल कार्रवाई से अस्थायी राहत मिलेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक न तो पंजीकरण कराया है और न ही अपॉइंटमेंट लिया है, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से राज्य के सभी पात्र वाहनों पर HSRP अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले ही पांच बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है और अब किसी भी स्थिति में नई मोहलत नहीं दी जाएगी। अब नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
■ RTO की कई सेवाएं भी होंगी प्रभावित
HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों को केवल जुर्माने का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से मिलने वाली कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी रोक दी जाएंगी। इनमें वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप), पते में बदलाव, वाहन पर हाइपोथिकेशन (कर्ज) दर्ज या हटाना, वाहन का पुनः पंजीकरण (री-रजिस्ट्रेशन), वाहन में तकनीकी बदलाव की मंजूरी और परमिट का नवीनीकरण शामिल हैं।
हालांकि, वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) के नवीनीकरण को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से जल्द से जल्द HSRP नंबर प्लेट लगवाने की अपील की है, ताकि जुर्माने और RTO सेवाओं में आने वाली बाधाओं से बचा जा सके।


