बांद्रा के कुख्यात अपराधी ‘आरिफ चीना गैंग’ पर MCOCA की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार।

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■ मटन दुकान चलाने के लिए 10 हजार रुपये हफ्ता मांगने का आरोप; तलवार और पिस्तौल दिखाकर धमकाने के मामले में कार्रवाई

मुंबई वार्ता संवाददाता

बांद्रा पुलिस ने कुख्यात अपराधी मो. आरिफ मो. असलम शेख उर्फ चीना और उसके गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह प्रमुख सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है।


पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आरिफ मो. असलम शेख उर्फ चीना (32), मवाश अब्दुल अजीज सय्यद (34) और अजमल अयुब खान (27) के रूप में हुई है। मामले में गिरोह के एक सदस्य की तलाश जारी है।


■ मटन दुकान के लिए मांगा 10 हजार रुपये हफ्ता


बांद्रा पुलिस थाने में 20 मई 2026 को दर्ज मामले के अनुसार, आरिफ चीना ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक मटन दुकान संचालक और उसके बेटे से दुकान चालू रखने के लिए 10 हजार रुपये हफ्ता मांगा। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर आरिफ चीना ने शिकायतकर्ता पर तलवार से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया।
इसके अलावा पिस्तौल का डर दिखाकर पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने इलाके के अन्य लोगों को भी धमकाया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

■ झूठा मामला बनाने की भी कोशिश का आरोप


पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता और उसके परिवार को गंभीर अपराध में फंसाने के लिए गिरोह ने कथित तौर पर एक झूठी कहानी रचने की कोशिश की। आरिफ चीना के निर्देश पर गिरोह के सदस्य मवाश अब्दुल अजीज सय्यद और अजमल अयुब खान ने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया। इस संबंध में भी बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

■ 2016 से आपराधिक रिकॉर्ड


पुलिस के अनुसार, आरिफ चीना और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ वर्ष 2016 से अब तक कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या का प्रयास, घातक हथियार और आग्नेयास्त्र का डर दिखाकर रंगदारी के लिए धमकाना, जान से मारने की धमकी, गैरकानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा कर दहशत पैदा करना, हथियार रखने, छेड़छाड़ तथा सार्वजनिक संपत्ति की चोरी जैसे अपराध शामिल हैं।


पुलिस का कहना है कि गिरोह कथित तौर पर इलाके में अपना वर्चस्व और दहशत कायम करने के साथ-साथ आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है।

■ MCOCA के तहत मामला दर्ज


गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने आरिफ चीना और उसके साथियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत कार्रवाई की है।


इस कार्रवाई को मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, पुलिस सह आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग) डॉ. अभिनव देशमुख, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम परिमंडल-2) डॉ. मोहित कुमार गर्ग तथा वाकोला विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त अधिकराव पोळ के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।


कार्रवाई में बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र साळुंखे, पुलिस निरीक्षक अजय लिंगनुरकर, बालाजी भांगे, सहायक पुलिस निरीक्षक अजित तवटे, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक देवकांत सहित पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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