मुंबई में एटीएस की बड़ी कार्रवाई: जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में 33 वर्षीय युवक गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क की जांच।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई के माहिम इलाके में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में 33 वर्षीय युवक मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों से कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री तथा जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाषणों की ऑडियो क्लिप मिलने की जानकारी सामने आई है। एटीएस अब आरोपी के पाकिस्तानी खुफिया तंत्र से कथित संपर्कों और उसके ऑनलाइन नेटवर्क की जांच कर रही है।

■ माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र एटीएस की कालाचौकी इकाई ने खुफिया जानकारी के आधार पर माहिम मेट्रो स्टेशन के निकट लक्ष्मी बिल्डिंग इलाके से आरोपी को पकड़ा। आरोपी रैपिडो बाइक टैक्सी चालक के रूप में काम करता था और इत्र बेचने का व्यवसाय भी करता था।जांच एजेंसी को उसके सोशल मीडिया खातों और मोबाइल फोन की जांच के दौरान कथित आपत्तिजनक सामग्री मिली। इसके बाद उसके डिजिटल संपर्कों, ऑनलाइन गतिविधियों और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

■ सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप

एटीएस की जांच में आरोपी के इंस्टाग्राम और एक्स खातों पर कथित तौर पर जिहाद का समर्थन करने वाली टिप्पणियां और संदेश सामने आने का दावा किया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, कुछ पोस्ट में मुस्लिम समुदाय के लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने जैसी सामग्री भी होने का आरोप है।आरोपी के एक इंस्टाग्राम खाते पर 8 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के दौरान सुरक्षा में कथित चूक से संबंधित समाचार पर की गई टिप्पणी भी जांच के दायरे में है।

रिपोर्टों के अनुसार, इस टिप्पणी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का संदर्भ देते हुए आपत्तिजनक बात कही गई थी। एटीएस इस सामग्री की प्रकृति और उसके संभावित प्रभाव की जांच कर रही है।

■ टेलीग्राम समूह में मसूद अजहर के भाषण साझा करने का दावा

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर एक टेलीग्राम समूह संचालित करता था। आरोप है कि इस समूह में 1 जून 2026 को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाषणों की ऑडियो क्लिप साझा की गई थीं। इनमें बाबरी मस्जिद और अन्य मुद्दों से संबंधित भाषण शामिल होने की बात कही गई है।इसके अलावा, आरोपी के एक ऐसे टेलीग्राम चैनल का सक्रिय सदस्य होने का भी दावा किया गया है, जिसे जांच एजेंसी पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी प्रचार से जुड़ा मान रही है। हालांकि, इन डिजिटल सामग्री और कथित संपर्कों की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

■ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज

इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा विभिन्न समूहों के बीच धर्म, भाषा या अन्य आधारों पर वैमनस्य फैलाने तथा सामाजिक सद्भाव के लिए प्रतिकूल गतिविधियों से संबंधित है।एटीएस आरोपी के जब्त मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और उसके डिजिटल संपर्कों की पड़ताल कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या उसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से कोई संपर्क था और क्या मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य लोग भी इस मामले में शामिल हैं।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया में पुष्टि होना बाकी है। जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए जा रहे डिजिटल साक्ष्यों और संपर्कों की पड़ताल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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