म्हाडा के 3 ‘स्टॉप-वर्क’ नोटिस के बावजूद बोरा बाजार में खड़ी हो रही है 5 मंजिला इमारत।

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■ फोर्ट में 120 बोरा बाजार स्ट्रीट पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने से आक्रोश, ‘आदर्श समाज सेवक संघ’ ने FIR और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की।

मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई के फोर्ट स्थित 120 बोरा बाजार स्ट्रीट (A वार्ड) पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण और संरचनात्मक बदलावों (Structural Alterations) के खिलाफ ‘आदर्श समाज सेवक संघ’ संस्था ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के अध्यक्ष ए. एच. खान ने मुंबई पुलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त, ए वार्ड के सहायक नगर आयुक्त, संबंधित डीसीपी, एसीपी और एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन सहित विभिन्न अधिकारियों को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा है।

■ म्हाडा के 3 ‘स्टॉप-वर्क’ नोटिस के बावजूद रुका नहीं काम


शिकायत पत्र के अनुसार, महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारा इस अवैध निर्माण को तुरंत रोकने के लिए तीन ‘स्टॉप-वर्क’ (काम रोकने के) नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन को भी इस बारे में लिखित में सूचित किया गया था। बावजूद इसके, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मौके पर अवैध निर्माण कार्य पूर्ण गति से जारी है।

■ अधिकारियों पर सांठगांठ का आरोप


संगठन ने आरोप लगाया है कि A वार्ड के बिल्डिंग एंड फैक्टरी (B&F) विभाग के अधिकारी, बीट अधिकारी और स्थानीय पुलिसकर्मी अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि B&F विभाग और एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ मिले हुए हैं।

■ पत्र में की गई प्रमुख मांगें:

● तत्काल निरीक्षण और काम पर रोक:

120 बोरा बाजार स्ट्रीट का तुरंत स्थल निरीक्षण (Site Inspection) किया जाए और चल रहे अवैध निर्माण को भौतिक रूप से बंद कराया जाए।


● FIR दर्ज हो:

अवैध निर्माण में शामिल डेवलपर्स, ठेकेदारों (Contractors) और आर्किटेक्ट्स के खिलाफ MRTP अधिनियम (MRTP Act), MMC अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए।


● अधिकारियों पर कार्रवाई और स्थानांतरण:

कानून का पालन कराने में लापरवाही बरतने वाले बीट अधिकारी और B&F विभाग के अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक विभागीय जांच (Formal Departmental Inquiry) शुरू की जाए तथा उन्हें तत्काल निलंबित या स्थानांतरित किया जाए।

यह पत्र मुंबई पुलिस आयुक्त, बीएमसी सतर्कता विभाग, एसीपी आज़ाद मैदान डिवीज़न और डीएमसी ज़ोन 1 को 22 और 23 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से प्राप्त (Received) कराया गया है।

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