SBI से ₹114.98 करोड़ की धोखाधड़ी: CBI ने रिलायंस टेलीकॉम और पूर्व निदेशकों पर दर्ज किया मामला।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने Reliance Telecom Ltd., उसके तत्कालीन निदेशक Satish Seth और Gautam B. Doshi समेत अज्ञात लोक सेवकों व अन्य के खिलाफ ₹114.98 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला State Bank of India (SBI) की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।


CBI ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी, साथ ही Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित धाराएं लगाई हैं।


अधिकारियों के अनुसार, SBI 11 बैंकों के उस कंसोर्टियम का हिस्सा था, जिसने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को कुल ₹735 करोड़ का टर्म लोन मंजूर किया था। आरोप है कि कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों ने बैंक को गुमराह कर भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।


मामला दर्ज होने के बाद CBI ने मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सेठ और दोशी के आवास तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय शामिल हैं। तलाशी के दौरान ऋण लेनदेन और वित्तीय गतिविधियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।


जांच एजेंसी अब बैंकिंग रिकॉर्ड, आधिकारिक पत्राचार और लोन स्वीकृति से जुड़े आंतरिक अनुमोदनों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और सबूत जुटाए जा सकते हैं।


यह कार्रवाई रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के बीच हुई है। इसी महीने की शुरुआत में CBI ने Anil Ambani से भी एक अन्य मामले में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। यह मामला Reliance Communications से जुड़े ₹2,929 करोड़ के कथित SBI धोखाधड़ी से संबंधित है।


अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में लोन राशि के कथित दुरुपयोग और बैंकिंग शर्तों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। बैंक द्वारा खातों को पहले ही ‘फ्रॉड’ घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है।

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