■ BPCL अधिकारियों की मिलीभगत से एजेंसी रद्द करने की बजाय क्रियान्वयन में मदद मिली।
श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरशन के महासचिव कैलाश दुधानी द्वारा अवैध तरीके से गैस एजेंसी चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है।


गैस एजेंसी चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि एजेंसी मालिक के पास गैस सिलेंडर रखने के लिए गोदाम होना चाहिए। अगर दो अलग अलग एजेंसी हो तो दोनों के पास अलग अलग गोदाम होना चाहिए। इस नियम को ताख पर रखकर कैलाश दुधानी ठाणे में 2 गैस एजेंसी चला रहे थे।
कैलाश दुधानी ठाणे के कोर्ट नाका के पास जनरल इलेक्ट्रिक एंड रेडियो सर्विसेस और कोपरी में साइ बाबा गैस एजेंसी चला रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पास सिर्फ एक गोदाम दिखाने के लिए था जिसे वो दोनों एजेंसी के लिए दर्शाते थे।


इस मामले के बारे में पूछे जाने पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के कार्यकारी निदेशक पांडयन ने कहा कि, ” इस मामले में 6 महीने पहले शिकायत मिली थी। मेरी जानकारी के अनुसार कैलाश ने दो अलग अलग प्लॉट लेकर उस पर गोदाम बना लिया है और लाइसेन्स रेग्युलेशन के लिए अर्जी दी है। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि उनकी अर्जी का क्या हुआ है। मेरे विभाग का कोई अधिकारी आपको थोड़ी देर में वस्तुस्थिति की जानकारी देगा।”
इससे यह तो स्पष्ट हो ही गया कि ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरशन का महासचिव कैलाश दुधानी स्वयं ही अवैध तरीके से गैस एजेंसी चला रहे थे।
इसी मामले पर बोलते हुए BPCL, LPG राज्य के वरिष्ठ अधिकारी नागराजन ने पहली साँस में ही कैलाश दुधानी को क्लीन चिट देते हुए बताया कि उनके पास 2 गोदाम है और दोनों एजेंसी अलग अलग गोदाम उपयोग कर रही हैं। हालांकि जब उन्हें BPCL के ही पांडयन के बयान के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा कि, ” मुझे जो जानकारी दी गई थी उस आधार पर मैं जानकारी दे रहा था। मैं आपको टेरीटरी मैनेजर का नाम नंबर देता हूं, वहीं आपको सटीक जानकारी दे सकेंगे।”
इसी मामले पर बोलते हुए आल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरशन के महासचिव कैलाश दुधानी ने कहा कि ,” दिल्ली छोडकर देश भर में कई LPG एजेंसी गोदाम को आपस में शेयर करते हैं। मैं भी पहले ठाणे स्थित दो एजेंसी के लिए एक गोदाम उपयोग करता था, लेकिन कई शिकायतों के बाद मैंने अपनी दोनों एजेंसी के लिए दो अलग अलग गोदाम बना कर उनको पंजीकृत करा लिया है।”
दुधानी द्वारा दो एजेंसी द्वारा एक गोदाम उपयोग में लाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए ठाणे BPCL टेरीटरी मैनेजर मयंक ने कहा कि, ” दो एजेंसी द्वारा एक गोदाम उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। दुधानी पहले दो एजेंसी के लिए एक गोदाम उपयोग किया करते थे जो कि BPCL, LPG गैस एजेंसी नियम के खिलाफ था। हालांकि उन्होंने अब दोनों एजेंसी के लिए दो अलग अलग गोदाम बना लिया है।
ज्ञात हो कि कैलाश दुधानी ने और BPCL अधिकारी ने कबूल किया है कि दुधानी नियमों की अवहेलना कर एजेंसी चला रहे थे। उस दौरान नियमानुसार उनकी एजेंसी का लाइसेन्स रद्द किया जाना चाहिए था लेकिन BPCL अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी एजेंसी रद्द करने की बजाय उन्हें समय देकर पृथक गोदाम बनाने और उन्हें पंजीकृत करने का अवसर दिया गया।



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