सतीश सोनी/मुंबई वार्ता

राज्य में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें ठगने वाले दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय श्रम मंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर ने लिया है।
राज्य के विभिन्न भागों से जनप्रतिनिधियों और निर्माण श्रमिकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पंजीयन, कीटनाशकों के वितरण और अन्य मामलों में अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है और अब पूरे राज्य में जिला स्तर पर सतर्कता दल गठित कर प्रभावी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
जिला कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक संभाग और जिले में अलग से जिला स्तरीय सतर्कता दल गठित किया जाएगा। हालांकि, इन दलों का क्षेत्राधिकार अपने जिले के बजाय दूसरे जिले पर रहेगा, ताकि कार्रवाई अधिक निष्पक्ष और प्रभावी हो सके।सतर्कता दलों को सौंपे गए जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण, पंजीकरण के लिए पैसे मांगने के प्रकार, झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा तथा संबंधित दलालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को किराए पर वाहन लेने की अनुमति दी गई है तथा निरीक्षण के लिए आवश्यक अन्य व्यय भी नियमानुसार प्रशासनिक निधि से वहन किए जाएंगे। जिला स्तरीय सतर्कता दल प्रमुखों को अपनी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट संभागीय प्रमुखों को प्रस्तुत करनी होगी। संभागीय प्रमुख सभी जिलों की रिपोर्ट संकलित कर अपने फीडबैक के साथ बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यह विशेष निरीक्षण अभियान प्रथम चरण में 10 जुलाई 2025 के अंत तक चलाया जाएगा।
इस निरीक्षण के दौरान जिन लोगों को कोई शिकायत है, वे सतर्कता दल को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक दल को हर माह कम से कम एक निरीक्षण करना अनिवार्य है तथा उन निरीक्षणों की संकलित रिपोर्ट हर माह बोर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से राज्य में निर्माण श्रमिकों को ठगने वाले दलालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।