पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश.

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मुंबई वार्ता संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया है. तदनुसार, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले निर्मित वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे वाहनों को यह रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा.

इसके अलावा, चूंकि 1 अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों में निर्माता द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट लगाई गई हैं, इसलिए ऐसे वाहन मालिकों को इन नंबर प्लेटों को दोबारा फिट कराने की आवश्यकता नहीं है।

पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली नंबर प्लेट लगाना सुरक्षा कारणों से जरूरी है। साथ ही, सड़क पर चलने वाले वाहनों की पहचान करने, नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ और जालसाजी रोकने, वाहनों के कारण होने वाले अपराधों को कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट महत्वपूर्ण है।

हालाँकि, सभी संबंधित वाहन मालिकों को इस उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट को फिट करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट https://transport.maharashtra.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।

इस काम के लिए परिवहन विभाग द्वारा तीन कंपनियों को नियुक्त किया गया है और उनके माध्यम से ये नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। किसी अन्य अनधिकृत विक्रेता द्वारा लगाई गई कोई भी नंबर प्लेट केंद्र सरकार के डेटाबेस में पंजीकृत नहीं होगी। इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने अपील की है कि यदि इस संबंध में कोई समस्या, शिकायत या संदेह हो तो परिवहन विभाग के पोर्टल या ईमेल dytccomp.tpt-mh@gov.in पर संपर्क करें.

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