राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन’ में विलिन

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मुंबई वार्ता संवाददाता

■ राज्य के सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करने की अपील

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद बंद कर ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन’ में विलिन किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से, राज्य के सभी उपभोक्ता अपनी समस्याएं और शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज करें, ऐसी सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को “कंज़्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई” की सहायता से 21 अक्टूबर 2010 के सरकारी निर्णय के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार, 26 मार्च 2025 को जारी सरकारी निर्णय (क्रमांक संकिर्ण-2025/प्र.क्र.10/ग्रासं-2) के अनुसार, 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को बंद कर ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन’ में विलय कर दिया जाएगा।

सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें “राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन” पर दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग करें:ई-मेल आईडी: nch-ca@gov.inटोल-फ्री नंबर: 1800 11 4000 या 1915 (सभी कार्यदिवसों पर सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, सार्वजनिक अवकाश छोड़कर)ऑनलाइन पोर्टल: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.phpSMS/WhatsApp: 8800001915मोबाइल ऐप्स: उपभोक्ता अपनी शिकायतें NCH APP या UMANG APP के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।यह जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई है।

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