मुंबई वार्ता संवाददाता

मालाड (पूर्व) के कुरार गांव में प्रतिबंधित गुटखा बेचने के आरोप में अरमान नामक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़े जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।


महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के नियमों के तहत गुटखा और पान मसाला का निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण प्रतिबंधित है, क्योंकि इन्हें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना गया है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के पूर्व नगरसेवक विनोद मिश्रा ने पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों से आरोपी तथा कुरार गांव में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सप्लाई में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
विनोद मिश्रा ने कहा कि युवाओं और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबार पर तत्काल और सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से पूरे नेटवर्क की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाने की अपील की।


