घाटकोपर में 12 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, मीरा रोड निवासी आरोपी गिरफ्तार।

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श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता


घाटकोपर पूर्व में प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पादों की अवैध ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस की पंतनगर पुलिस ने 12 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया है। मामले में पुलिस ने मीरा रोड निवासी सुधीरकुमार विष्णु राम (42) को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है।


पुलिस के अनुसार आरोपी ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित कमलेश नगर झोपड़पट्टी इलाके का रहने वाला है। इस मामले की शिकायतकर्ता फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की फूड सेफ्टी ऑफिसर मनीषा शिवाजी गुंजाल (31) हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में घाटकोपर पूर्व का ‘एन’ वार्ड क्षेत्र आता है।


एफआईआर के मुताबिक 6 मई को सुबह करीब 10 बजे पंतनगर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर रविंद्र गायकवाड़ को सूचना मिली थी कि घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड पर एक टेंपो में प्रतिबंधित गुटखा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MH-47-AS-8404 नंबर के टेंपो को रोककर जब्त कर लिया।


इसके बाद एफडीए की टीम के साथ मनीषा गुंजाल पंतनगर पुलिस स्टेशन पहुंचीं और जब्त माल की जांच की। पुलिस ने टेंपो को स्टेशन परिसर में लाकर सील कर दिया था और चालक सुधीरकुमार राम को हिरासत में ले लिया गया।


छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 12,01,404 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए। इनमें सुगंधित तंबाकू, विमल पान मसाला, विमल केसर पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित गुटखा उत्पाद शामिल हैं।


अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण, परिवहन और वितरण पर प्रतिबंध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरकारी प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन किया है।


पूछताछ के दौरान आरोपी जब्त माल के स्रोत या खरीद से संबंधित कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। एफडीए अधिकारियों ने जांच के लिए प्रत्येक बैच से चार-चार पाउच के नमूने भी एकत्र किए हैं।


पंतनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 123, 223, 274 और 275 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है।

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