मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

रिजर्व बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। RBI ने इस बैंक पर लगभग ४५ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक पर ४४.७ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। क्योंकि बैंक ने कुछ नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया था।


३१ मार्च २०२४ तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जाँच के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।इस निरीक्षण में पाया गया कि बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
आरबीआई ने कहा कि बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के तौर पर पैसे दिए थे। बैंक ने RBI के कई नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते नियामक ने निजी क्षेत्र के इस बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।आरबीआई ने अपनी जाँच में पाया कि बंधन बैंक ने बैकएंड से अपने कुछ खातों के डेटा के साथ छेड़छाड़ की थी और सिस्टम में ऑडिट ट्रेल्स/लॉग्स को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया था। जिसके लिए उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था।
RBI ने स्पष्ट किया है कि बंधन बैंक पर लगाया गया जुर्माना पूरी तरह से और विशेष रूप से बैंक द्वारा कानूनी मानदंडों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। बैंक के ग्राहकों का इससे सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। RBI ने यह भी कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते पर सवाल उठाया जा रहा है।
आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई को बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने बार-बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सभी बैंक नियमों और दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और ग्राहकों का विश्वास बरकरार रहे।


