मुंबई वार्ता/भिवंडी/कृष्ण गोपाल सिंह

भिवंडी नगर निगम के आम चुनावों के मद्देनजर, राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर अनमोल सागर के नेतृत्व में एक मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना है। इस समिति के सदस्य पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे, निर्वाचन विभाग के उपायुक्त विक्रम दराडे और रिटर्निंग ऑफिसर हैं।


नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी इस समिति के सदस्य सचिव हैं। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर एक मीडिया निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है। अतिरिक्त अधिकारी और कर्मचारी ऑडियो-विजुअल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाली खबरों पर नजर रखेंगे। सशुल्क खबरों पर नजर रखने की जिम्मेदारी आचार संहिता टीम के प्रमुख अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके को सौंपी गई है।
यह समिति चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किए जाने वाले प्रस्तावित विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण करने, मीडिया को जानकारी प्रदान करने आदि के लिए जिम्मेदार होगी।


यह समिति चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किए जाने वाले प्रस्तावित विज्ञापनों को पूर्व-प्रमाणित करने, मीडिया को जानकारी प्रदान करने आदि के लिए जिम्मेदार होगी।विज्ञापनों का पूर्व-सत्यापन आवश्यक है।
चुनाव के दौरान, यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार टेलीविजन, सैटेलाइट चैनल, केबल चैनल, यूट्यूब चैनल, केबल नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, ई-अखबार, बल्क एसएमएस, वॉइस एसएमएस, सोशल मीडिया, वेबसाइट आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित करना चाहता है, तो प्रस्तावित विज्ञापन को समिति से पूर्व-प्रमाणित कराना आवश्यक है।
नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व-प्रमाणित होने के बाद विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता है।



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