महिला विधेयक भारत का लोकतांत्रिक भाग्य है।

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प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपूडी पंडित( जेएनयू (JNU) / कुलगुरु )/स्तंभकार/मुंबई वार्ता

यह विधेयक एक दशक की निरंतरता का शिखर है, जो महिलाओं के विकास की पुरातन धारणा से हटकर महिलाओं के नेतृत्व वाले अटूट विकास (women-led development) के युग की ओर एक गहन संक्रमण का संकेत देता है।लेखिका: शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडितनारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के पटल पर पराजित हो गया। संयुक्त विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि सरकार परिसीमन और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर पूर्व और दक्षिण के गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए एक ‘चुनावी जाल’ बिछा रही है। उन्होंने विधेयक के समय पर भी सवाल उठाए, क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

यह विचार था कि परिसीमन को महिला आरक्षण के मुद्दे के साथ मिला दिया गया और ओबीसी आरक्षण पर चुप्पी साधी गई। इसके लिए देश भर में जातिगत जनगणना और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता बताई गई।जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर कहा था, संसद “नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर चर्चा करने और उम्मीद है कि उसे पारित करने के लिए” विशेष सत्र बुला रही है। फिर भी, जैसे-जैसे यह ऐतिहासिक कानून करीब आया, अनुमानित राजनीति शुरू हो गई। इस निर्णायक क्षण का विश्लेषण पश्चिमी “महिला सशक्तिकरण” के संकुचित और आयातित चश्मे से नहीं किया जाना चाहिए—एक ऐसा ढांचा जो अक्सर महिलाओं को राज्य की नैतिक उदारता के ‘असहाय प्राप्तकर्ता’ के रूप में देखता है। इसके बजाय, हमें इसे “नारी शक्ति” के संस्थागतकरण के रूप में पहचानना चाहिए, जो एक विशिष्ट भारतीय लोकाचार है जो महिलाओं को सामाजिक प्रगति की अंतर्निहित प्रेरक शक्ति मानता है।

इन विधेयकों को पेश करना केवल राजनीति या चुनावी लाभ के लिए अचानक किया गया प्रशासनिक बदलाव नहीं है। बल्कि, यह एक दशक लंबी निरंतरता का चरमोत्कर्ष है, जो ‘महिलाओं के विकास’ की पुरातन धारणा से ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ के युग की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।दिखावे की राजनीति से परेसमकालीन राजनीतिक विमर्श अक्सर ‘वर्च्यू सिग्नयलिंग’ (दिखावे की नैतिकता) में फंस जाता है, जहाँ भव्य प्रदर्शन संरचनात्मक सुधारों की अनुपस्थिति को छिपाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसे लागू करने के लिए बनाए गए आगामी 2026 के विधायी ढांचे को एक अलग घटना के रूप में देखना भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को गलत समझने जैसा होगा। यह विधायी मील का पत्थर मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को उनके जीवन चक्र के दौरान समर्थन देने और ऊपर उठाने के लिए बनाई गई एक व्यापक नीति संरचना की उपलब्धि है।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक भागीदारी ऊपर से थोपी नहीं जा सकती, यदि महिला के जीवन की बुनियादी परतें अस्तित्व के संघर्ष में ही समाप्त हो रही हों। इसलिए, कार्यों की श्रृंखला जानबूझकर भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे बुनियादी और दैनिक अपमानों को दूर करने के साथ शुरू हुई।ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताएं जुटाना एक कठिन संघर्ष था। महिलाओं के लिए बोझ दोगुना और तिगुना था। उन्हें पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और लकड़ी से जलने वाले चूल्हों से निकलने वाले खतरनाक धुएं को झेलना पड़ता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शनों के वितरण ने लाखों महिलाओं को घरेलू वायु प्रदूषण के गंभीर श्वसन खतरों से मुक्त कर दिया। साथ ही, जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराकर पानी लाने के भारी शारीरिक बोझ को कम किया और मातृ एवं पारिवारिक स्वास्थ्य को पोषण दिया।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों में से 72% में महिलाओं को एकल या संयुक्त स्वामित्व देकर, सरकार ने सुरक्षित आवास, शारीरिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच के संबंध को मान्यता दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण ने महिलाओं को संक्रमण, जानवरों के हमलों और अंधेरे का इंतजार करने की विवशता से बचाया। दैनिक जीवन की इस थका देने वाली मशक्कत को व्यवस्थित रूप से हटाकर, राज्य ने वास्तविक सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए आवश्यक आधार तैयार किया।गरिमा से आर्थिक नेतृत्व तकबुनियादी गरिमा सुरक्षित होने के बाद, नीति तंत्र ने शैक्षिक समानता, सामाजिक न्याय और वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ पहल ने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक लामबंदी शुरू की।

इस सांस्कृतिक बदलाव के परिणाम हमारे जनसांख्यिकीय आंकड़ों में स्पष्ट हैं: भारत के इतिहास में पहली बार, कुल जनसंख्या का राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं तक पहुंच गया।अगली पीढ़ी के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से संस्थागत बनाया गया। उच्च शिक्षा में, महिलाओं के बहिष्कार की कहानी खत्म हो गई है, अब भारत में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातकों में 43% महिलाएं हैं, जो दुनिया में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। आर्थिक क्षेत्र में, महिलाएं हाशिए से निकलकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अग्रिम मोर्चे पर आ गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 69% ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं, जबकि स्टैंड-अप इंडिया योजना के 84% लाभार्थी महिलाएं हैं। जमीनी स्तर पर, स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं की लामबंदी ने स्थानीय आर्थिक लचीलेपन की नींव रखी है।साथ ही, राज्य ने कानूनी और व्यावसायिक गरिमा लागू करने के लिए निर्णायक कदम उठाए।

‘तत्काल तीन तलाक’ की मनमानी प्रथा को अपराध घोषित करके, राज्य ने न केवल कानूनी सुधार किया, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक गरिमा की गारंटी दी। व्यावसायिक बाधाओं को तोड़ा गया, चाहे वह सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना हो या अनिवार्य सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना हो। यह राजनीति या बयानबाजी नहीं, बल्कि कामकाजी माताओं की अपने करियर का त्याग किए बिना अपने शिशुओं के साथ जुड़ने की अनिवार्य आवश्यकता की ईमानदारी से स्वीकारोक्ति है।सभ्यतागत लोकाचार का विषयहस्तक्षेपों की यह विस्तृत श्रृंखला सामान्य सरकारी प्रशासन से परे है। इसके बजाय, वे “भारत के विचार” (Idea of Bharat) के साकार रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की सभ्यतागत चेतना में, नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा पश्चिमी नारीवादी आंदोलनों के अनुरूप कोई आधुनिक निर्माण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव और शासन के लिए एक प्राचीन और अंतर्निहित खाका है।

दशकों तक, उत्तर-औपनिवेशिक राज्य ने महिलाओं को एक “कमजोर वर्ग” के रूप में देखा, जिसे केवल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से “उत्थान” की आवश्यकता थी। वर्तमान प्रक्षेपवक्र इस ऐतिहासिक विसंगति को बलपूर्वक सुधारता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करके, राज्य अपनी समकालीन लोकतांत्रिक संरचनाओं को अपने सबसे पुराने सभ्यतागत सत्यों के साथ जोड़ रहा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि महिला आरक्षण “नीति निर्धारण में योगदान देने के लिए हमारी नारी शक्ति का उचित अधिकार” है, तो वे कोई राजनीतिक पिच नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन की मौलिक बहाली को स्पष्ट कर रहे हैं।अवसरवाद की आलोचना का खंडनस्वाभाविक रूप से, इस परिमाण का एक विधायी कदम, विशेष रूप से वह जो निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने और आरक्षित सीटों को आवंटित करने के लिए जटिल ‘परिसीमन विधेयक 2026’ के साथ जुड़ता है, गंभीर राजनीतिक विरोध को आकर्षित करता है। परिसीमन अभ्यास या विधायी समयसीमा के संबंध में “प्रक्रियात्मक शिकायतों” के रूप में कई आपत्तियां सामने आई हैं।

हालांकि संसदीय जांच हमारे गणतंत्र की जीवनधारा है, लेकिन इन विधायी प्रयासों को “अवसरवादी” कहना ऐतिहासिक रूप से अंधापन और बौद्धिक रूप से बेईमानी है। अवसरवाद का अर्थ है राजनीतिक पूंजी के लिए अचानक, बिना किसी आधार के प्रयास करना। हालांकि, 33% संसदीय कोटे का कार्यान्वयन पिछले एक दशक का तार्किक और संरचनात्मक परिणाम है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और वित्तीय स्वतंत्रता में निवेश करके बनाया गया है।राजनीतिक लाभ का आरोप तब भी निराधार साबित होता है जब हम देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 97 हो गई है, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 4.73 करोड़ मुफ्त प्रसव पूर्व जांच हुई है, और लगभग आधे सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में हैं।हम अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के एक नाजुक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली चौराहे पर खड़े हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक केवल सीटों की संख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और प्रणालीगत असंतुलन को सुधारने का माध्यम है।

क्षेत्रीय, भाषाई और जातिगत मतभेदों के बावजूद, यह समय नारी शक्ति द्वारा उजागर की गई इन दरारों को पाटने का है, न कि उन्हें तोड़ने का। भारत की महिलाएं उस मेज पर स्थान पाने के लिए “अनंत प्रतीक्षा” नहीं कर सकतीं, जो वास्तव में उनका अधिकार है।

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