मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बोरीवली पूर्व (ईस्ट) इलाके की कई संकरी सड़कों पर भारी वाहनों और निजी पानी के टैंकरों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह आदेश पश्चिमी उपनगर यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी ट्रैफिक) अजित बोरहाडे द्वारा बुधवार को जारी किया गया।यह अधिसूचना प्रायोगिक आधार पर तीन महीनों के लिए लागू की गई है, जो 28 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।


■ इन सड़कों पर रहेगा प्रतिबंधअधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित मार्गों पर भारी वाहनों और पानी के टैंकरों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
● निर्मल बिल्डिंग से पोस्ट ऑफिस रोड नंबर 12
● पोस्ट ऑफिस सिद्धि विनायक बिल्डिंग से काजूपाड़ा चौकी रोड नंबर 15
● निर्मल बिल्डिंग के पीछे से श्रीकृष्ण नगर रोड नंबर 13
● श्रीकृष्ण नगर रोड नंबर 14
● काजूपाड़ा चौकी से सावरपाड़ा रोड
● काजूपाड़ा चौक से मच्छी मार्केट रोड
● मेन मार्केट से झागड़देव कंपाउंड, काजूपाड़ा, माने कंपाउंड
■ क्यों लिया गया यह फैसला?
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, माने कंपाउंड और काजूपाड़ा इलाके में पानी भरने के लिए बड़ी संख्या में निजी पानी के टैंकर आते हैं। इन अत्यंत संकरी सड़कों पर टैंकरों की आवाजाही से गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। बीते समय में यहां कई गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
● आवश्यक सेवाओं को छूटहालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं—
• सब्जी, दूध, ब्रेड और बेकरी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले वाहन
• गैस और ईंधन टैंकर
• एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन
• आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नगर निगम के वाहन
● समय और चेतावनीयह यातायात प्रतिबंध हर दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


