लोक अदालत में ई-चालान विवाद के मामले स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) मुंबई ने स्पष्ट किया है कि 13 दिसंबर 2025 को राज्य भर में आयोजित होने वाली लोक अदालत में कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, हालाँकि, नागरिकों को इस संबंध में अफवाहों का शिकार नहीं बनना चाहिए।

2021 से लंबित ई-चालान मामलों को निपटाने के लिए महाराष्ट्र राज्य कानूनी और सेवा प्राधिकरण की मंजूरी से परिवहन विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैंहालाँकि, यह कहा गया है कि आगामी लोक अदालत में परिवहन विभाग द्वारा कोई भी ई-चालान मामले निपटारे के लिए नहीं रखे जाएंगे।

इस बीच यह भी देखा गया है कि कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना फैलाई जा रही है कि 13 दिसंबर को लोक अदालत में ई-चालान जुर्माने पर छूट मिलेगी । पुलिस विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि ऐसी अफवाहों से वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है।

● परिवहन विभाग की नागरिकों से अपील

ई-चालान सेटलमेंट या जुर्माने में कटौती को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही गलत सूचनाओं पर विश्वास न करें। किसी भी अनधिकृत लिंक के माध्यम से ई-चालान राशि का भुगतान न करें।यदि किसी नागरिक का मामला स्थानीय जिला कानूनी और सेवा प्राधिकरण द्वारा निपटान के लिए रखा गया है, तो उसे सीधे संबंधित अदालत या स्थानीय यातायात पुलिस से संपर्क करना चाहिए । पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सुनील भारद्वाज ने की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है।

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