भिवंडी में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की थैलियां.

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◾कई माह बाद दुकान में छापामार कर मनपा पर्यावरण व एमपीसीबी ने 2500 किलो प्लास्टिक किया जप्त

◾हप्ताखोरी में लिप्त मनपाकर्मियों का धड़ पकड़ हुआ बंद,कार्यवाई के नाम पर धनउगाही

मुंबई वार्ता संवाददाता

भिवंडी में प्लास्टिक थैली इस्तेमाल बैन बेअसर साबित हो रहा है।इसके उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद शहर में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है।जिसे रोकने की जिम्मेदारी उठाने वाले मनपाकर्मी की अनदेखी व हप्ताखोरी के कारण ठेलाधारक, दुकान दार,भाजी विक्रेता बेखौफ प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल रहे हैं।

स्थानीय चाविंद्रा इलाके में मनपा पर्यावरण विभाग ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर कई माह बाद छापामार कर 2500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त कर मात्र 5 हजार का दंड वसूलकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी हुई है। राज्य सरकार द्वारा 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।साथ ही सरकार ने मनपा प्रशासन को प्लास्टिक का उपयोग करने वाले ठेला धारको, दुकानदारों, भाजी विक्रेताओं सहित अन्य उपयोगकर्ताओं पर कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया था।

मनपा प्रशासन ने थैली का इस्तेमाल रोकने हेतु मनपा कर्मियों की कई टीमें बनाकर वार्ड स्तर पर बाजारों, भाजी मार्केट आदि जगहों पर चेकिंग के लिए लगाया है। साथ ही प्लास्टिक थैली प्रतिबंध हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाकर चेतावनी दी गई थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कदापि न करें अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगा।इसके बाद प्लास्टिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगा था।

सूत्र बताते है कि उक्त टीमें कार्रवाई के नाम पर दुकानों पर जाते है और दुकानदार को डरा धमकाकर दो हजार का हफ्ता बांध लेते है।जिसके बाद दुकानदार बेखौफ होकर प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल कर रहे है।मनपा पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ मिलकर 19 मार्च 2025 को चाविंद्रा गांव में मोहम्मद उस्मान महमूद के दुकान पर छापा मारा।

इस दौरान 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले अविघटनशील एकल उपयोग प्लास्टिक के 2500 किलो पॉलिथीन बैग और रोल माल जब्त किया गया।

पर्यावरण विभाग प्रमुख अनिल आव्हाड के अनुसार, संबंधित दुकानदार पर महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तु (उत्पादन, उपयोग, विक्रय, परिवहन, प्रबंधन, भंडारण) अधिनियम 2018 के तहत ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया है।

◾ हप्ताखोरी के कारण बेखौफ दुकानदार

शहर में पुनः दुकानदार ग्राहकों को खुलेआम सामान खरीदी पर प्लास्टिक की थैलियां प्रदान कर रहे हैं।एक ठेलाधारक में नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्लास्टिक थैलियां पकड़ने वालों ने हप्ता बाध रखा है।इसलिए मनपाकर्मी प्लास्टिक थैलियां देने वाले को नजरअंदाज कर रहे हैं।इधर कागज की थैली बनाने वाले चंद्रेश नामक होलसेलर ने बताया कि करीब 20 लाख रुपए लगाकर कागज थैली निर्माण की मशीन लगाया था।लेकिन प्लास्टिक थैलियां बाजार में धड़ल्ले से मिलने से कागज की थैलियों को कोई पूछ नही रहा है।

शहर के दुकानदारों सहित समूचे शहर में घूमने वाले तमाम ठेला धारको के पास ग्राहकों को आसानी से प्लास्टिक प्रतिबंधित थैलियों में सामान भर कर मिल रहा है।स्थानीय लोगों ने प्रदूषण के खात्मे व शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों के जमाकर्ताओं सहित विक्रीकर्ताओं व उपयोगकर्ताओं के खिलाफ व्यापक मुहिम चले जाने और भ्रष्ट व लापरवाह मनपा कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जानें की मांग मनपा प्रशासन से की है।

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