मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

राज्य में ऐप-आधारित बसों, कारों, बाइक टैक्सियों को राज्य में व्यवसाय करते समय कानूनी सिद्धांतों का पालन करना होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिया है कि निजी परिवहन व्यवसाय में लगी बसों, कारों, बाइक टैक्सियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।


परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक विधान भवन में ऐप-आधारित बसों, कारों, बाइक टैक्सियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए हमेशा अभिनव पहल का समर्थन करती रही है। सभी ऐप-आधारित बसों, कारों, बाइक टैक्सियों को कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए अपना परिवहन व्यवसाय संचालित करना चाहिए। राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि यह बेहद ज़रूरी है कि ऐप-आधारित बसें, कारें, बाइक टैक्सियाँ केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का भी पालन करें। बेशक, चूँकि सरकार द्वारा बनाए गए नियम यात्रियों के हित में हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए, उन्होंने यह भी कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


