■ हाई कोर्ट में याचिका, अगली सुनवाई 20 नवंबर को।
जय सिंह/मुंबई वार्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने अपने ऊपर दर्ज ₹60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला एक रियल एस्टेट और निवेश संबंधी विवाद से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे उच्च रिटर्न और बड़े मुनाफे का लालच देकर पैसे निवेश कराए गए, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया गया।


शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे एक निवेश प्रोजेक्ट में शामिल कराया गया प्रोजेक्ट के बदले मुनाफे और प्रॉपर्टी रिटर्न देने का वादा किया गया लेकिन न तो मुनाफा मिला और न रकम वापस लौटी। कुल लगभग ₹60 करोड़ की राशि की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।


राज कुंद्रा पर यह भी आरोप है कि वह इस बिजनेस डील में फ्रंट-फेस और प्रमोटर की भूमिका में थे।
शिल्पा शेट्टी का नाम कंपनी के निदेशक (Director) के रूप में जुड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया।
याचिका में दोनों ने कहा है कि उनका इस प्रोजेक्ट के संचालन में कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं था। शिकायत सिर्फ उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से की गई है। यह निजी व्यावसायिक विवाद है, जिसमें आपराधिक मामला बनता ही नहीं।


राज कुंद्रा ने दावा किया कि वह अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और कंपनी का संचालन वर्षों पहले दूसरों के हाथ में जा चुका है।
□ मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ के सामने आया।
कोर्ट ने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने की बात कही।
इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तय की गई है।
राज कुंद्रा पहले भी पॉर्नोग्राफी ऐप्स केस (2021)और ऑनलाइन बिजनेस विवादों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। यह नया मामला भी उनके बिजनेस डीलिंग्स से जुड़ा माना जा रहा है। अब देखना यह होगा किक्या हाई कोर्ट एफआईआर/मामले को रद्द करता है, या फिर मामला ट्रायल (निचली अदालत) में आगे बढ़ेगा। सभी की निगाहें 20 नवंबर की सुनवाई पर हैं।



राहत नहीं मिलनी चाहिए