बच्चें को मारने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज।

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मुंबई वार्ता संवाददाता

एक स्कूल के प्रधानाध्यापक खिलाफ 15 वर्षीय लड़के को कथित तौर पर थप्पड़ मारने और मुक्का मारने के आरोप में बुधवार को मामला दर्ज किया गया।

वकोला पुलिस के मुताबिक, कुर्ला (पश्चिम) का रहने वाला लड़का सांताक्रूज (पूर्व) के एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। बाल दिवस मनाने के लिए स्कूल ने एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसके बाद प्रिंसिपल ने लड़के से अपने माता-पिता को मिलने के लिए बुलाने को कहा।

अपनी शिकायत में, लड़के ने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने उस पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था और कहा कि उसके माता-पिता भी बुलाए जाने पर प्रिंसिपल से मिलने नहीं आते थे। जब लड़के ने आरोपी को बताया कि उसकी मां को स्कूल आने के लिए ऑटोरिक्शा नहीं मिल रहा है, तो उसने जोर देकर कहा कि वह पैदल ही स्कूल जाए और लड़के को उसके माता-पिता के आने तक रोककर रखा।

पुलिस ने कहा कि पार्टी के बाद, आरोपी लड़के को अपने कार्यालय में ले गया और कथित तौर पर उसके गाल और गर्दन पर लगभग 25 बार थप्पड़ मारे। लड़के ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसके पेट में मुक्का भी मारा था. जब लड़के के पिता स्कूल पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे चाहें तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन वह एक वकील हैं और वह केस लड़ेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ने लड़के को 17 नवंबर को अपने माता-पिता के साथ लौटने के लिए कहा।जब लड़के की मां और चचेरा भाई प्रिंसिपल से मिलने आए, तो उन्होंने परिवार से माफी मांगी और दावा किया कि उन्होंने केवल क्षणिक गुस्से के कारण लड़के को मारा था।

हालांकि, परिवार ने घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने पर जोर दिया और देखा कि आरोपी ने स्पष्ट रूप से लड़के के साथ मारपीट की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लड़के ने पुलिस से संपर्क किया, जिसने प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

वकोला पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और शिकायत की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं।

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