मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जनवरी में होंगे और उससे पहले, क्लस्टर रीडेवलपमेंट में बन रही नई बिल्डिंग्स में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का एक अहम फैसला लिया गया है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट में एरिया ४०० स्क्रे.फूट से बढ़ाकर ६०० स्क्रे.फूट कर दिया गया है। इसलिए, ६०० स्क्रे.फूट तक के घरों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।इस फैसले से मुंबई के लाखों परिवारों को फायदा होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए घर के कंस्ट्रक्शन एरिया में 200 sq ft की बढ़ोतरी होने पर भी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला किया है।


रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने से मुंबई के आम लोगों पर भारी फाइनेंशियल बोझ कम होगा। इस बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 18 नवंबर को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन और कंट्रोलर ऑफ़ स्टैम्प्स से मंज़ूरी ले ली है।


रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि इस फ़ैसले से रुके हुए क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और पुरानी बिल्डिंग्स में रहने वालों का बड़े घर का सपना पूरा होगा।पहले, पुरानी बिल्डिंग्स में रहने वालों को रीडेवलपमेंट में मिले एक्स्ट्रा एरिया पर कंस्ट्रक्शन रेट या रेडी रेकनर रेट पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन, अब क्लस्टर डेवलपमेंट्स में, एलिजिबल किराएदारों को मिलने वाला ओरिजिनल एरिया, एक्स्ट्रा एरिया और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एरिया कंसेशनल रेट (यानी किराए का 112 गुना या जो भी कम रेट लागू हो) पर असेस किया जाएगा।


बृहन्मुंबई डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के मुताबिक, क्लस्टर डेवलपमेंट्स में रहने वालों को कम से कम ३५ स्क्रे. मीटर का कारपेट एरिया देना ज़रूरी है। इसके अलावा, क्लस्टर के साइज़ के आधार पर १० % से ३५ % एक्स्ट्रा एरिया और 3३५% फंजिबल एरिया (ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन) दिया जाता है। यह सारा एक्स्ट्रा एरिया अब पुरानी जगह के बदले मिला एरिया माना जाएगा और इसका असेसमेंट नॉमिनल रेट पर तय किया जाएगा। इससे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ेगी और मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता बनेगा, जो कई सालों से रुके हुए हैं।


