■ गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों के परमिट अब मौके पर ही कैंसिल होंगे:’ रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले।
मुंबई वार्ता/सतीश सोनी

अब माइनर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते पाए जाने वाले गाड़ियों के लाइसेंस (परमिट) सीधे सस्पेंड या कैंसिल करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में रेत और दूसरे माइनर मिनरल्स की गैर-कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशों के मुताबिक बहुत सख्त फैसला लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज (26 तारीख) इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया।


राज्य में बड़े पैमाने पर रेत और दूसरे माइनर मिनरल्स की चोरी से न सिर्फ सरकार के रेवेन्यू और एनवायरनमेंट को भारी नुकसान होता है, बल्कि इस गैर-कानूनी धंधे से क्राइम भी बढ़ रहा है और कार्रवाई करने गए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जान को खतरे में डालने की घटनाएं भी हुई हैं।


इस मामले में, रेवेन्यू मिनिस्टर के दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद से गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए एक सख्त पॉलिसी अपनाई गई है।
● ऐसी कार्रवाई की जाएगी (तीन स्टेज में सज़ा).
• स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नए निर्देशों के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 86 के तहत गैर-कानूनी खुदाई और ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
• पहली गलती: 30 दिनों के लिए लाइसेंस (परमिट) सस्पेंड करना और गाड़ी को इंपाउंड करना।
• दूसरी गलती: 60 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड करना और गाड़ी को इंपाउंड करना।
• तीसरी गलती: संबंधित गाड़ी का लाइसेंस परमानेंट कैंसल करना और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए गाड़ी को सीज़ करना।
• इन गाड़ियों पर कड़ी नज़र
गैरकानूनी खुदाई और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाली सभी तरह की गाड़ियों और सामान पर भी कार्रवाई की जाएगी, जैसे ड्रिल मशीन, JCB और पोकलैंड, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रॉली, हाफ-बॉडी ट्रक, फुल-बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कंप्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटराइज्ड बोट, एक्सकेवेटर,सरकारी रेवेन्यू की चोरी एक गंभीर अपराध है, और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। उनसे कर्ज़ वसूलने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फील्ड सिस्टम गैरकानूनी ट्रांसपोर्टेशन में शामिल गाड़ियों की जानकारी तुरंत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे, ताकि संबंधित गाड़ियों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जा सके। साथ ही, गैरकानूनी ट्रांसपोर्टेशन पर भी लगाम लगेगी।



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