दिशा सालियन मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लगाई फटकार।

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श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को घटना के पांच साल बीत जाने के बावजूद सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच के विवरण वाली रिपोर्ट उनके पिता को नहीं सौंपने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई।

“पूछताछ अब भी क्यों जारी है? अब पाँच साल हो गए हैं। कोई मर गया है.आपको यह पता लगाना होगा कि यह आत्महत्या थी या गैर इरादतन हत्या,” न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।

याचिका आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी दिशा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने मामले को दबा दिया। राजनेता और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के दबाव में मामला दबाया गया।

मालवणी पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को संभालने वाली दिशा की 8 जून, 2020 को एक आवासीय इमारत की 14 वीं मंजिल से गिरने के बाद आत्महत्या हो गई।

अपनी याचिका में, सलियन ने अदालत से विभिन्न राहतों की मांग की, जिसमें मामले की जांच के लिए दिसंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करना शामिल है।सलियन ने यह भी आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने उनके साथ दस्तावेजों और लेखों को साझा नहीं किया था, जिसमें अंतिम जांच रिपोर्ट जैसे जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री, तस्वीरें, वीडियो, पंचनामा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट,उनकी मृत बेटी का मोबाइल फोन और लैपटॉप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि शामिल थे।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख ने कहा कि दिशा की मौत की जांच अभी भी चल रही है और सभी संभावनाओं को खारिज करने के लिए मामले के छोटे-छोटे पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है।

देशमुख ने कहा कि अधिकारियों ने कई मौकों पर दिशा के माता-पिता के बयान दर्ज किए थे, जहां उन्होंने उसकी मौत पर कोई संदेह नहीं जताया था और ऐसे संदेह केवल पांच साल बाद उठाए गए थे।

हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी पर राज्य से सवाल किया।

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