मुंबई वार्ता संवाददाता

मुंबई के अंधेरी स्थित एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता कमाल आर. ख़ान को ज़मानत प्रदान कर दी। उन्हें पिछले सप्ताह लोखंडवाला, अंधेरी में एक आवासीय इमारत पर दो गोलियां चलाए जाने की घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।


पुलिस ने इस मामले में कमाल आर. ख़ान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या के प्रयास (आंशिक दोषपूर्ण मानव वध का प्रयास) और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़े आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गई थीं।
ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ख़ान की ओर से अधिवक्ता सना रईस ख़ान ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उनके मुवक्किल को कानून के अनुसार गिरफ्तारी के स्पष्ट और ठोस आधारों की जानकारी नहीं दी गई, जो कि उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि पुलिस ने अब तक गोली चलाने के पीछे किसी ठोस उद्देश्य या मंशा का उल्लेख नहीं किया है।
अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी का संबंधित इमारत के निवासियों से कोई पूर्व वैमनस्य या दुश्मनी नहीं रही है, जिससे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की मंशा सिद्ध हो सके।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कमाल आर. ख़ान को ज़मानत देने का आदेश दिया। मामले की आगे की जांच और सुनवाई जारी रहेगी।


