बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: लीलावती ट्रस्ट और परमबीर सिंह को एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोका।

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मुंबई वार्ता संवाददाता


Bombay High Court ने एक अहम अंतरिम आदेश में Lilavati Kirtilal Mehta Trust और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त Param Bir Singh को मीडिया में एक-दूसरे के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित या पुनः प्रकाशित करने से रोक दिया है।


न्यायमूर्ति Milind N Jadhav ने 26 मार्च को यह अंतरिम आदेश उस मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जो ट्रस्ट और अन्य द्वारा परमबीर सिंह के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में हर्जाना और स्थायी रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि सिंह आगे कोई कथित आपत्तिजनक बयान न दें।


■क्या है मामला


ट्रस्ट ने 2 फरवरी के एक ईमेल और सिंह के तीन प्रेस इंटरव्यू पर आपत्ति जताई थी। ट्रस्ट का आरोप है कि इन बयानों में उसके कामकाज और ट्रस्टियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे उसकी साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इससे पहले 20 फरवरी के आदेश में अदालत ने prima facie माना था कि इन सामग्रियों के कुछ हिस्सों में ट्रस्ट की प्रतिष्ठा पर असर डालने वाले गंभीर संकेत (insinuations) हैं। यह ट्रस्ट मुंबई में एक प्रमुख अस्पताल संचालित करता है।

■कोर्ट का अंतरिम आदेश


अदालत ने “बिना किसी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित किए” एक अंतरिम व्यवस्था के तहत निर्देश दिया कि:

परमबीर सिंह याचिका में उल्लेखित बयानों को प्रकाशित या पुनः प्रकाशित नहीं करेंगे।
वहीं, ट्रस्ट को भी सिंह द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में बताए गए बयानों को सार्वजनिक करने से रोका गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था है और इससे किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। दोनों पक्ष आगे अपने सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।


■ अगली सुनवाई


इस मामले में अंतरिम आवेदन पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

■ वकीलों की टीम


ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Ashish Kamat के साथ अन्य वकीलों की टीम पेश हुई, जबकि परमबीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Ravi Kadam ने पक्ष रखा।

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