मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई: नारिमन पॉइंट के प्रतिष्ठित रेस्तरां समेत 6 फूड प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित।

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मुंबई वार्ता संवाददाता


महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण मुंबई के नारिमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित रेस्तरां फ्लिंट एंड वार्सा (Flint & Waarsa) समेत छह होटल, रेस्तरां और एक बेकरी के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान इन प्रतिष्ठानों में गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री, गलत लेबल वाले उत्पाद और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए।


FDA अधिकारियों के अनुसार, 27 जून को नारिमन पॉइंट स्थित फ्लिंट एंड वार्सा रेस्तरां का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान वहां गलत लेबल (मिसब्रांडेड) वाले खाद्य उत्पाद मिले, जिनके पांच नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। इसके अलावा 11,350 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया, जबकि 16,201 रुपये मूल्य की एक्सपायरी खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कर दी गई।


इसके बाद 30 जून को मुंबई के बोरीवली, सांताक्रूज, अंधेरी, बांद्रा और भांडुप स्थित पांच अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान रसोईघरों में तिलचट्टे और चूहों की मौजूदगी, कच्चे खाद्य पदार्थों का अस्वच्छ तरीके से भंडारण, खराब रेफ्रिजरेशन व्यवस्था तथा साफ-सफाई की गंभीर कमी पाई गई।


FDA ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और कर्मचारियों का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया गया था। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी। इन गंभीर अनियमितताओं के चलते सभी छह प्रतिष्ठानों के फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।


राज्यव्यापी विशेष अभियान के तहत 26 से 28 जून के बीच महाराष्ट्र में कुल 31 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 34.87 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा जब्त किया गया। प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण और परिवहन के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक प्रतिष्ठान को सील किया गया और तीन वाहनों को भी जब्त किया गया।


FDA ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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