मुंबई वार्ता संवाददाता

नवरात्रि उत्सव के मद्देनजर मुंबई में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर तीन दिनों की विशेष छूट दी गई है। इसके तहत 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। इस फैसले से नवरात्रि मंडलों और गरबा आयोजकों को राहत मिलेगी।


मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में पहले जारी आदेश में संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर को भी आधी रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इससे पहले नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी के अवसर पर ही इस तरह की विशेष छूट दिए जाने की व्यवस्था थी। इस बार सप्तमी को भी इसमें शामिल किया गया है।
■ ध्वनि प्रदूषण के नियमों के तहत मिली अनुमति
प्रचलित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वर्ष में निर्धारित 15 दिनों पर रात 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छूट दी जा सकती है। नवरात्रि के सप्तमी के दिन भी यह छूट देने की मांग जिला प्रशासन से की गई थी।इस मांग पर जिला प्रशासन ने मुंबई पुलिस से राय मांगी। पुलिस की ओर से अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद जिलाधिकारी ने पूर्व आदेश में बदलाव करते हुए तीन दिनों के लिए यह छूट प्रदान की।
■ नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानकों का पालन करने की शर्त पर दी गई है। इसलिए नवरात्रि मंडलों और आयोजकों को तय ध्वनि सीमा का ध्यान रखना होगा।इस निर्णय से मुंबई में नवरात्रि के अंतिम दिनों में धार्मिक कार्यक्रमों, गरबा और अन्य उत्सवी गतिविधियों के आयोजन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।


