रेल आरक्षण : 120 दिन की जगह अब 60 दिन

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  • यात्रियों ने किया स्वागत
  • टिकट दलालों में छाई मायूसी

मुंबई (सं. भा.) भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की एडवांस बुकिंग 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले ही होगी। रेलवे के इस निर्णय का रेल यात्रियों ने स्वागत किया है। 1 नवंबर 2024 से लागू होनेवाले नए नियम को लेकर यात्रियों ने बताया कि इससे उन्हें मल्टीपल बुकिंग से निजात मिलेगी और टिकट दलालों पर नकेल कसेगी।

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेल सफर की योजना बनाने के लिए 120 दिन बहुत अधिक थे। इसके चलते टिकट काफी रद्द होते थे। कन्फर्म टिकट के चक्कर में यात्री अलग-अलग दिन की मल्टीपल बुकिंग करते थे। इस तरह की बुकिंग खास कर टिकट दलाल करते थे। इससे यात्रियों के यात्रा रद्द करने पर सीटों की बर्बादी भी ज्यादा होती थी। रेलवे के अनुसार वर्तमान में 21 से 25 फीसदी टिकट कैंसिल होते हैं और करीब 5 फीसदी यात्री सफर रदद् कर देते हैं। अधिकारी ने बताया कि कई बार टिकट बुक करने पर यात्री उसे कैंसिल भी नहीं करते हैं और यात्रा पर भी नहीं आते हैं। ऐसे मामलों में चार्ट बन जाने के बाद ट्रेन में टीटीई दूसरे यात्रियों को सीट बेचकर अवैध रूप से पैसे लेते थे जिसे अब रोका जा सकता है। 60 दिन का यह नया नियम वास्तविक यात्रियों को टिकट के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा।


पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक का कहना है कि रेलवे के विभिन्न इंफास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण ब्लॉक लेने से ट्रेनें रद्द होती थीं। इससे कन्फर्म टिकट के रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। एडवांस बुकिंग का समय 60 दिन होने से अब ढाई महीने बाद के प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉक की योजना बनाने में सहूलियत होगी। नए निर्णय से अधिक समय तक यात्रियों का पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा।

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