श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाई गई है।नई सीमा के अनुसार‘अ’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹15 लाख और सदस्य पद के लिए ₹5 लाख, ‘ब’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹11 लाख 25 हजार और सदस्य पद के लिए ₹3 लाख 50 हजार, ‘क’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹7 लाख 50 हजार और सदस्य पद के लिए ₹2 लाख 50 हजार खर्च सीमा दी गई है। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए ₹6 लाख और सदस्य पद के लिए ₹2 लाख 25 हजार रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है।


महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त वाघमारे ने विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए।


इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यभर की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के आगामी चुनावों से संबंधित जानकारी दी गई। विशेष रूप से, दुबार मतदाता (डुप्लिकेट वोटर) के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ने अपनी सतर्कता की जानकारी साझा की।
चुनाव आयोग ने बताया कि इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया गया है। इस टूल के माध्यम से संभावित दुबार मतदाताओं को पहले ही मतदाता सूची में ‘डबल स्टार मार्क’ से चिन्हित किया गया है। यही प्रणाली आगे महानगर पालिका, जिला परिषद और अन्य स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में भी लागू की जाएगी।


