उल्हासनगर में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने दोहराया अपराध।

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मुंबई वार्ता/राजन बलसाने


उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो गंभीर अपराधों में अब नया मोड़ आ गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए आरोपियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। इसी कारणवश उनके खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला शिकायतकर्ता संध्या विश्वकर्मा की शिकायत के आधार पर 27 अप्रैल 2025 को मामला क्रमांक 420/2025 दर्ज किया गया है। इस अपराध में भारतीय दंड संहिता 2023 के साथ-साथ भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत विभिन्न गंभीर धाराएँ शामिल हैं।


अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से एकत्र होकर महिला पर घातक हथियारों से हमला किया, अन्य लोगों को घायल किया तथा हत्या का प्रयास किया।


इस मामले में रोहित बिपिन झा, आशीष उर्फ सोनामणि झा, रेखा झा, आराधना झा, हंसु झा, बिपिन झा और बिट्टू यादव नाम के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से रेखा और आराधना झा को 6 मई को ज़मानत मिल गई, जबकि रोहित और आशीष झा को 14 जुलाई को कल्याण ज़िला एवं सत्र न्यायालय से ज़मानत मिल गई।


शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के खिलाफ भी मुकदमा संख्या 419/2025 के तहत जवाबी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें भी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।


गौरतलब है कि दोनों मामलों के आरोपी रोहित झा, आशीष झा, दिवाकर यादव और उनके समर्थक ज़मानत पर बाहर आने के बाद, 17 जुलाई 2025 को रमाबाई अंबेडकर नगर इलाके में कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालते पाए गए। उन्होंने पटाखे फोड़कर और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके कानून-व्यवस्था बिगाड़ी।


पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने बताया कि उल्हासनगर पुलिस ने इस संबंध में दो नए मामले दर्ज किए हैं:
अपराध संख्या 703/2025 – आरोपी रोहित झा, आशीष झा, सागर सुरदकर और अन्य
मुकदमा संख्या 710/2025 – अभियुक्त दिवाकर यादव एवं अन्य के विरुद्ध।
इन दोनों अपराधों में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223, 189(2), 190, 285 के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3), 135 के तहत कार्रवाई की गई है।


पुलिस ने संजय सुरदकर को गिरफ्तार कर लिया है और गहन जाँच कर रही है। एक बच्चे के माता-पिता को भी नोटिस जारी किया गया है, जो कानूनी विवाद में है।
इस बीच, जमानत पर रहते हुए बार-बार अपराध करने के कारण आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए 22 जुलाई, 2025 को सहायक लोक अभियोजक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

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